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Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026: स्कूलों-कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी भर्ती का नया आदेश जारी

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026: राजस्थान प्रदेश के सरकारी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षण व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार ने 'विद्या संबल योजना' को फिर से पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पत्र प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को भेजा गया है। इस पत्र में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिला कलेक्टर इस योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पात्रता, चयन की प्रक्रिया, आवश्यकता का सही आकलन, मानदेय (सैलरी), कार्यदायित्व और अभिलेख संधारण से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा।

Table of contents(toc)

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Overview

विवरण (Details) महत्वपूर्ण जानकारी (Information)
योजना का नाम राजस्थान विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojana)
संबंधित राज्य राजस्थान (Rajasthan)
नवीनतम निर्देश जारीकर्ता राजस्थान सरकार, कार्यालय मुख्य सचिव
नवीनतम पत्र की तारीख 18 अगस्त 2026
संदर्भित मूल परिपत्र 30 मार्च 2021
नियुक्ति का प्रकार गेस्ट फैकल्टी (Guest Faculty)
पात्र अभ्यर्थी संबंधित सेवा नियमों की योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक (Retired) एवं निजी अभ्यर्थी (Private)
नियुक्ति का आधार स्वीकृत रिक्त पद और वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता
चयन प्रक्रिया संस्थान प्रधान द्वारा सीधे अथवा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से
कुल पदों की संख्या PDF में उल्लेख नहीं (जिलेवार सूचना में जारी होंगे)
आवेदन प्रारंभ व अंतिम तिथि उल्लेख नहीं (जल्द जारी होगी)
अधिकतम मासिक मानदेय पद के अनुसार ₹21,000 से लेकर ₹60,000 तक

विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के कई पद रिक्त (खाली) पड़े हैं। इन रिक्त पदों की वजह से नियमित अध्यापन का कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है और इसका सीधा नकारात्मक असर विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर पड़ता है।

चूंकि शिक्षकों की नियमित (Permanent) भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग जाता है, इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब तक स्थायी शिक्षक नहीं आ जाते, तब तक पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को 'गेस्ट फैकल्टी' के रूप में शिक्षण कार्य के लिए लगाया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि गेस्ट फैकल्टी केवल एक अस्थायी शिक्षण व्यवस्था है और इससे किसी भी अभ्यर्थी को भविष्य में नियमित नियुक्ति (Permanent Job) का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

वर्ष 2026 के नए निर्देशों में क्या कहा गया है?

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम पत्र में सभी जिला कलेक्टरों को योजना को सख्ती से लागू करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं:

  • इस योजना को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।
  • पात्रता तय करने और चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता (Full Transparency) रखी जाए।
  • संबंधित परिपत्र (30 मार्च 2021) में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उससे किसी भी स्तर पर कोई विचलन (Deviation) नहीं किया जाए।
  • जिन विद्यालयों और विद्यार्थियों को वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता है, उन तक योजना का लाभ सही समय पर पहुंचाया जाए।
  • सभी जिला कलेक्टर इस योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा (Personal Review) करेंगे।
  • योजना की प्रगति और इसमें आने वाली प्रमुख समस्याओं की नियमित तौर पर समीक्षा करके तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

गेस्ट फैकल्टी किन पदों और संस्थानों पर लगाई जाएगी?

गेस्ट फैकल्टी को मनमाने ढंग से नहीं लगाया जा सकता। इसे केवल सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही लगाया जा सकेगा। संबंधित विभाग का मुख्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार जिलेवार और संस्थावार पदों का आकलन करेगा।

मूल परिपत्र के अनुसार, गेस्ट फैकल्टी को विद्यालयों (Schools), प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों (Colleges), विश्वविद्यालयों (Universities), तकनीकी महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में नियुक्त किया जाएगा।

पात्रता और शैक्षणिक योग्यता (Eligibility & Qualification)

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में निम्न अभ्यर्थियों को लगाया जा सकता है:

  1. सेवानिवृत्त कार्मिक (Retired Employees): ऐसे रिटायर कर्मचारी जो संबंधित पद के लिए सेवा नियमों में निर्धारित योग्यता रखते हों।
  2. निजी अभ्यर्थी (Private Candidates): ऐसे बेरोजगार युवा जो संबंधित सेवा नियमों की पात्रता पूरी करते हों।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana Selection Process (चयन प्रक्रिया)

गेस्ट फैकल्टी का चयन मुख्य रूप से दो में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है:

1. संस्थान प्रधान द्वारा सीधे चयन

किसी भी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल (संस्थान प्रधान) अपने स्तर पर संस्थान में रिक्त पड़े पदों के लिए पात्र सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थी को सीधे गेस्ट फैकल्टी के रूप में रख सकते हैं। इसके लिए निम्न शर्तें लागू होंगी:

  • अभ्यर्थी संबंधित सेवा नियमों की योग्यता पूरी करता हो।
  • वह पद उस संस्थान में स्वीकृत हो और वर्तमान में रिक्त हो।
  • मानदेय (सैलरी) देने के लिए संस्थान के पास बजट उपलब्ध हो।

2. जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन

प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

  • शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचना (Advertisement) तैयार की जाएगी।
  • निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा (Graduation/PG/B.Ed आदि) में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार होगी।
  • वरीयता सूची के क्रम और अभ्यर्थी की उपलब्धता के आधार पर सेवाएं ली जाएंगी।
  • प्रत्येक रिक्त पद के लिए जहां तक संभव हो, तीन अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा।
  • (नोट: संलग्न दिशा-निर्देशों में अलग से किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का उल्लेख नहीं किया गया है।)

मानदेय का विवरण (Salary / Honorarium Structure)

गेस्ट फैकल्टी को प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों के लिए इसकी दरें अलग-अलग तय की गई हैं।

विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए मानदेय

पद का नाम (Post) पढ़ाने वाली कक्षा प्रति घंटा मानदेय अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III (Grade-3 Teacher) कक्षा 1 से 8 ₹300 ₹21,000
ग्रेड-II (Senior Teacher) कक्षा 9 से 10 ₹350 ₹25,000
ग्रेड-I (Lecturer / PGT) कक्षा 11 से 12 ₹400 ₹30,000
अनुदेशक (Instructor) लागू नहीं ₹300 ₹21,000
प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant) लागू नहीं ₹300 ₹21,000

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए मानदेय

पद का नाम (Post) प्रति घंटा मानदेय अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य (Assistant Professor) ₹800 ₹45,000
सह आचार्य (Associate Professor) ₹1,000 ₹52,000
आचार्य (Professor) ₹1,200 ₹60,000

गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति की प्रमुख शर्तें (Terms & Conditions)

  • नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी (Temporary) होगी।
  • यह व्यवस्था केवल एक सेमेस्टर अथवा एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही की जाएगी।
  • जिस रिक्त पद के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी को लगाया गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति होते ही यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  • चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग के समय एक निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
  • इस अस्थायी व्यवस्था के आधार पर भविष्य में किसी भी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र (Original Educational Certificates)।
  2. प्रशिक्षण (Training/B.Ed आदि) संबंधी मूल दस्तावेज।
  3. आवेदन पत्र में अंकित पहचान-पत्र (ID Proof जैसे- आधार कार्ड/पैन कार्ड)।
  4. न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता परीक्षा (REET/NET/SET आदि) में प्राप्त अंकों का प्रमाण।
  5. मूल निवास और जाति प्रमाण-पत्र (OBC/SC/ST/EWS), यदि लागू हो।
  6. संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए अन्य कोई भी आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन कैसे किया जाएगा? (How to Apply)

संलग्न PDF में कोई राज्यस्तरीय ऑनलाइन पोर्टल या आवेदन की निश्चित अवधि नहीं दी गई है। जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकता निर्धारित करने के बाद ही इसकी सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। इसकी सामान्य प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी:

  • संबंधित विभाग जिले और संस्थान के अनुसार रिक्त पदों की आवश्यकता निर्धारित करेगा।
  • जिला स्तरीय समिति ब्लॉकवार और संस्थानवार एक सार्वजनिक सूचना (विज्ञप्ति) जारी करेगी।
  • पात्र अभ्यर्थियों को उस सूचना में बताए गए माध्यम (ऑफलाइन फॉर्म या स्कूल में जमा कराना) से अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार होगी।
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FAQ's (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 क्या है?

यह राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर 'गेस्ट फैकल्टी' के रूप में लगाया जाता है।

2. विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी को कितनी सैलरी (मानदेय) मिलेगी?

विद्यालयों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पद के अनुसार 21,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 45,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का अधिकतम मासिक मानदेय दिया जाता है।

3. इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है?

इसके लिए कोई राज्यस्तरीय पोर्टल नहीं है। हर जिले की 'जिला स्तरीय समिति' द्वारा अलग से ब्लॉकवार और संस्थानवार सार्वजनिक सूचना (विज्ञापन) जारी की जाती है। अभ्यर्थियों को उसी सूचना में बताए गए माध्यम से आवेदन करना होता है।

4. विद्या संबल योजना के तहत चयन कैसे होता है?

इस योजना में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित नहीं होता है। चयन केवल अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की मेरिट (वरीयता सूची) और तैयार किए गए 3 सदस्यों के पैनल के आधार पर किया जाता है।

5. क्या विद्या संबल योजना से सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है?

नहीं, यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी (Temporary) होती है। जैसे ही उस खाली पद पर कोई नियमित (सरकारी) शिक्षक आ जाएगा, गेस्ट फैकल्टी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी और इससे भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 उन सभी युवाओं और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के मेरिट के आधार पर 'गेस्ट फैकल्टी' के रूप में शिक्षण कार्य करने का यह एक शानदार मौका है。

चूंकि इस योजना के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं और प्रत्येक जिले की अंतिम तिथि अलग-अलग हो सकती है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप अपने जिले के शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति पर नज़र बनाए रखें। सभी जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज़, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास अभी से तैयार रखें। राजस्थान की नई सरकारी भर्तियों और विद्या संबल योजना से जुड़ी हर जिले की लिस्ट पाने के लिए Job Alert RJ के WhatsApp और Telegram चैनल से जरूर जुड़ें।

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